First Woman Maharashtra DGP Rashmi Shukla: Filing Complaints from Home Will Be a Game Changer | महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला: घर से शिकायत दर्ज करना होगा गेम चेंजर

First Woman Maharashtra DGP Rashmi Shukla: Filing Complaints from Home Will Be a Game Changer
DGP Rashmi Shukla

First Woman Maharashtra DGP Rashmi Shukla: Filing Complaints from Home Will Be a Game Changer

मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला ने अपने पदभार ग्रहण करने के बाद पहले इंटरव्यू में बताया कि नई आपराधिक कानूनों का उद्देश्य अब सज़ा नहीं, बल्कि न्याय होगा। शुक्ला ने कहा कि इन कानूनों में महिलाओं, हाशिये पर खड़े लोगों और न्याय को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है।

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A manual on BNS, BNSS and BSA, which have replaced the British-era IPC (right), CrPC  and Indian Evidence Act.

नए आपराधिक कानून:

भारतीय दंड संहिता (IPC) जो ब्रिटिश शासन द्वारा 164 साल पहले लागू की गई थी, उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है। ये नए कानून अधिक जन-केंद्रित हैं और आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

शुक्ला ने कहा, “इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, साइबर क्राइम, आतंकवाद और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को शामिल किया गया है। ये कानून अगले 50 वर्षों तक प्रासंगिक बने रहेंगे।”

शिकायत दर्ज करने में आसानी:

शुक्ला ने बताया कि अब लोग घर से ही शिकायत दर्ज कर सकेंगे, जो एक गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा, “वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर जोर देने के साथ-साथ घर से शिकायत दर्ज करने की सुविधा लोगों के लिए बहुत सहूलियत भरी होगी।”

समाज सेवा के प्रावधान:

नए कानूनों में मामूली अपराधों के लिए समाज सेवा के प्रावधान को भी शामिल किया गया है, जिससे जेलों में भीड़भाड़ कम होगी और समाज में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि जेल एक अपवाद है।

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Police personnel undergo training on the intricacies of the laws

प्रशिक्षण और तैयारी:

शुक्ला ने बताया कि नए कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए व्यापक प्रशिक्षण और तैयारियां की गई हैं। राज्य में 24 घंटों के भीतर 265 एफआईआर दर्ज की गईं, जो कि प्रशिक्षण और तैयारियों का परिणाम है। पुलिस विभाग ने विशेषज्ञों की मदद से अधिकारियों को नए कानूनों के बारे में पूरी जानकारी दी है।

साइबर क्राइम और महिलाओं के खिलाफ अपराध:

साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं, और अब इन्हें संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में भी नए प्रावधान किए गए हैं, जिससे पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में आसानी होगी।

जन-जागरूकता:

नए कानूनों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में पैम्फलेट भी बांटे जा रहे हैं।

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DGP Rashmi Shukla says the new laws are expected to remain relevant for the next 50 years

डीजीपी रश्मि शुक्ला ने आशा जताई कि नए कानूनों के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। पुलिस विभाग पूरी तैयारी के साथ नए कानूनों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे जनता को बेहतर न्याय मिल सकेगा।

जवान टाइम्स

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