Essential Documents for CRPF Pension Application: Complete Guide
CRPF जवानों के पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज: जानें पूरी जानकारी
CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के जवानों को सेवा के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के दस्तावेज जमा करने होते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पेंशन वितरण के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और पेंशनर को समय पर सभी लाभ प्राप्त हो सकें। इस लेख में, हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि CRPF जवानों को पेंशन फॉर्म के साथ कौन-कौन से दस्तावेज़ जमा करने होते हैं और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।
पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
1. पैन कार्ड और आधार कार्ड की सत्यापित प्रतियां: जवान को अपने और अपनी पत्नी के पैन कार्ड और आधार कार्ड की 10-10 सत्यापित प्रतियां जमा करनी होती हैं। यह दोनों दस्तावेज़ पहचान और आय प्रमाण के रूप में काम करते हैं।
2. बैंक पासबुक की प्रति (ज्वाइंट अकाउंट): पेंशन प्राप्त करने के लिए, जवान को बैंक पासबुक की 10 सत्यापित प्रतियां जमा करनी होती हैं। यह ज्वाइंट अकाउंट की होनी चाहिए, जिसमें पत्नी का नाम भी शामिल हो।
3. बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि प्रमाणित दस्तावेज: सभी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि अंकित मार्कशीट की 10 सत्यापित प्रतियां जमा करनी होती हैं।
4. नो ड्यूज सर्टिफिकेट: यह प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करता है कि जवान के खिलाफ कोई भी बकाया नहीं है। इसकी भी 10 सत्यापित प्रतियां जमा करनी होती हैं।
5. सेवा और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र: सेवा के दौरान जवान की कार्यशैली और उनके प्रति बल का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए यह प्रमाण-पत्र आवश्यक होता है। इसकी भी 10 सत्यापित प्रतियां देनी होती हैं।
6. फोटोग्राफ्स: जवान को कमांडेंट द्वारा सत्यापित 15 संयुक्त फोटोग्राफ और 10 सत्यापित प्रतियां, साथ ही पेंशनर और उनकी पत्नी की एकल फोटो के अलावा सभी बच्चों की एकल फोटो जमा करनी होती हैं।
7. सेवानिवृत्ति से संबंधित आदेश की प्रतियां: पेंशन प्रक्रिया में सेवानिवृत्ति का आधिकारिक आदेश भी जरूरी है। इसकी 10 सत्यापित प्रतियां जमा करनी पड़ती हैं।
8. पहचान पत्र: बल द्वारा जारी पहचान पत्र की 10 सत्यापित प्रतियां पेंशन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती हैं।
9. पत्नी का फोटोग्राफ और पहचान चिन्ह: एक कागज पर पत्नी का फोटो, हस्ताक्षर और पहचान चिन्ह अंकित होना चाहिए। इसकी 2 सत्यापित प्रतियां जमा करनी होती हैं।
10. शादी से संबंधित दस्तावेज या नोटराइज्ड मेरिज एफिडेविट: जवान के शादी से संबंधित दस्तावेज या नोटराइज्ड मेरिज एफिडेविट की 10 मूल प्रतियां भी आवश्यक होती हैं।
11. फ्रेश नोमिनेशन फार्म: पेंशन प्रक्रिया में नामांकन फार्म भी जमा करना होता है, जिसमें जवान अपने नामित व्यक्ति की जानकारी देता है। यह फार्म 1 सेट में जमा करना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण निर्देश:
• उपरोक्त सभी दस्तावेजों को एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
• पेंशनर को केवल फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होते हैं, बल संख्या या दिनांक नहीं लिखना होता है।
• शिक्षा प्रमाण पत्रों के अनुसार नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अन्य दस्तावेजों में एक समान होनी चाहिए।
• यदि पेंशनर ने दूसरी शादी की है, तो उसे पहले विवाह के प्रमाणपत्र या मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतियां जमा करनी होती हैं।
• पेंशनर की पत्नी के नाम और जन्मतिथि सभी दस्तावेजों में एक समान होनी चाहिए।
पुरानी पेंशन योजना के दस्तावेज:
यदि किसी जवान को 1 जनवरी 2004 के बाद बल में भर्ती किया गया है और वह पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है। इसमें कार्यालय आदेश की सत्यापित प्रतियां भी जमा करनी होती हैं।
In details
CRPF जवानों के लिए पेंशन प्रक्रिया सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए जरूरी है कि वे सभी दस्तावेज समय पर और सही तरीके से जमा करें। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर, जवान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें पेंशन के लिए किसी प्रकार की देरी या असुविधा का सामना न करना पड़े।
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